Wanted in search of kidnapped girl, summons in judicial court
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगवा बच्ची के शव की बरामदगी में नाकाम विवेचक को तलब कर लिया है। कोर्ट ने इस मामले के आरोपी मेरठ के राशिद की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए 17 फरवरी को सरकारी वकील से जानकारी मांगी थी कि लापता बच्ची का शव बरामद करने केलिए क्या प्रयास किए गए हैं।
न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार चतुर्थ की कोर्ट में 20 फरवरी को इस मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील कोई जानकारी नहीं दे सके। इस पर कोर्ट ने विवेचक को 27 फरवरी को उपस्थित होकर बताने के लिए कहा है कि अब तक मृत बच्ची का शव क्यों नहीं बरामद किया जा सका। कोर्ट ने कहा है कि यदि विवेचक उपस्थित नहीं होते हैं तो संबंधित एसपी व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर पूरे मामले की जानकारी दें और यह भी बताएं कि दोषी अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है।