इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा में श्रमिक आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के मामले में नामजद दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा आकृति चौधरी की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकलपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 27 अक्तूबर की तारीख तय की है।
मामला गौतमबुद्धनगर के थाना सेक्टर-63 में दर्ज बवाल और आगजनी से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार शिकायतकर्ता प्रदीप दीक्षित की तहरीर पर 14 अप्रैल 2026 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप है कि 13 अप्रैल की रात करीब डेढ़ बजे उपद्रवियों की भीड़ ने उनकी वर्कशॉप में घुसकर पथराव किया। गार्ड की हत्या का प्रयास किया और कर्मचारियों के साथ मारपीट की। आगजनी की गई। आकृति के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत भी कार्रवाई की गई थी, जिसे हाईकोर्ट की दूसरी खंडपीठ ने रद्द कर दिया था।