इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तय समय में ग्राम पंचायत मिरगपुर पांजुवाला में हुए भ्रष्टाचार की शिकायतों का निस्तारण नहीं किए जाने पर सहारनपुर के जिलाधिकारी दिनेश चंद्र के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने लाडीराम की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट में जिलाधिकारी की 16 अगस्त को अदालत में पेश कराने की जिम्मेदारी सीजेएम सहारनपुर को सौंपी है। इससे पहले कोर्ट ने डीएम की अवमानना नोटिस भी जारी की थी। लेकिन, आदेश के अनुपालन में सुनवाई के वक्त डीएम की ओर से कोई पेश नहीं हुआ। इससे खफा कोर्ट ने यह सख्त कदम उठाया है।
याची के अधिवक्ता श्रीश बहादुर त्रिपाठी ने दलील दी कि ग्राम पंचायत मिरगपुर पांजूवाला की ग्राम प्रधान व उनके पति पर ग्राम पंचायत के धन का दुरुपयोग करने की शिकायत करते हुए जांच की मांग की गई थी। लेकिन, जिलाधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तब याची ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने डीएम को छह हफ्ते में शिकायती पत्र के निस्तारण का आदेश दिया था। लेकिन, डीएम ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया।