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High Court : आदेश का पालन करें या हाजिर हों यूपीपीसीएल के चेयरमैन, अवमानना पर हाईकोर्ट सख्त

Wed, 10 Sep 2025 07:46 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के चेयरमैन डॉ. आशीष कुमार गोयल को अवमानना नोटिस जारी किया है। कहा है कि चेयरमैन 14 अक्तूबर तक आदेश का पूर्ण अनुपालन करते हुए हलफनामा दायर करें या फिर उस तारीख को कोर्ट में हाजिर हों।
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अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के चेयरमैन डॉ. आशीष कुमार गोयल को अवमानना नोटिस जारी किया है। कहा है कि चेयरमैन 14 अक्तूबर तक आदेश का पूर्ण अनुपालन करते हुए हलफनामा दायर करें या फिर उस तारीख को कोर्ट में हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने मोहन सिंह की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर दिया।

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इटावा निवासी मोहन सिंह उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में उपखंड अधिकारी के पद से 2016 में सेवानिवृत्त हुए थे। ग्रेच्युटी, पेंशन व अन्य बकाया राशि के भुगतान न होने पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट के सात जुलाई को आदेश पारित करने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। इस पर याची ने हाईकोर्ट में अवमानना अर्जी दाखिल की। याचिकाकर्ता के वकील प्रणेश कुमार मिश्रा ने दलील दी कि अधिकारी जानबूझकर आदेश की अवहेलना कर रहे हैं।

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