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फैसले की घड़ी : उमेश पाल अपहरण केस में अतीक तीनों दोषियों को आजीवन कारावास, अशरफ समेत सात आरोपी बरी

Tue, 28 Mar 2023 07:59 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

सत्रह वर्ष पुराने उमेश पाल अपहरण केस में मंगलवार को माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ सहित 10 आरोपियों को एमपीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने अतीक अहमद, खान शौकत हनीफ अधिवक्ता और दिनेश पासी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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Prayagraj News : अतीक अहमद और अशरफ। फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला।
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Prayagraj News : माफिया अतीक की पेशी के दौरान कचहरी में तैनात फोर्स। - फोटो : अमर उजाला




 

Prayagraj News : अतीक की पेशी के दौरान कचहरी में रही भारी भीड़। - फोटो : अमर उजाला

54 गवाह किए गए थे पेश

 

Prayagraj News : कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को पेशी पर लाया गया। - फोटो : अमर उजाला

Prayagraj News : उम्रकैद की सजा पाने वाला वकील खान सौलत हनीफ। - फोटो : अमर उजाला

उमेश पाल का अपहरण कर किया था टॉर्चर

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Prayagraj News : उम्रकैद की सजा पाने वाला दिनेश पासी। - फोटो : अमर उजाला
अतीक के वकील बोले- फैसले को हाईकोर्ट में देंगे चुनौती
माफिया अतीक अहमद के वकील दयाशंकर ने कहा कि वह स्पेशल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। 

उमेश के वकील बोले- फैसले से संतुष्ट नहीं
उमेश पाल के वकील राजेश का कहना है कि वह फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। आर्डर का अध्ययन करने के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद को साबरमती जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया है।

केशव ने फैसले को बताया स्वागत योग्य
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अतीक और अन्य को उम्रकैद की सजा का स्वागत किया है। केशव ने ट्वीट करके कहा है कि प्रयागराज के कोर्ट से अतीक और अन्य को उम्रकैद की सजा का स्वागत है। कोई अपराधी कान से न बड़ा है न बच सकता है।

उमेश की पत्नी ने कहा- फांसी की सजा से कम कुछ भी मंजूर नहीं
फैसला आने के बाद उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने सात लोगों को बरी किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि फांसी की सजा से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। 
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