12.42 करोड़ की संपत्ति के मामले में सात को फैसला
उधर, अतीक अहमद की 12.42 करोड़ की बेनामी संपत्ति से संबंधित मामले में गैंगस्टर न्यायालय सात जून काे फैसला सुनाएगा। माफिया ने 200 रुपये दिहाड़ी पाने वाले मजदूर हूबलाल निवासी लालापुर के नाम पर यह संपत्ति बनाई थी, जो एयरपोर्ट क्षेत के गौसपुर कटहुला में स्थित है। पिछले साल नवंबर में इस संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क किया गया था। कई महीनों तक मामले में कोई अपील न होने पर पुलिस आयुक्त न्यायालय ने इस मामले को गैंगस्टर कोर्ट में भेज दिया था। सूत्रों का कहना है कि हूबलाल ने यहां भी अपना बयान दर्ज करा दिया है। उसने बताया है कि अतीक ने डरा-धमकाकर यह बेशकीमती जमीन उसके नाम पर लिखाई थी। साथ ही यह भी कहा था कि वह जब चाहेगा, उसे जमीन उसके नाम पर लिखनी पड़ेगी।