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हाईकोर्ट से राहत : पूर्व विधायक उदयभान करवरिया को दो महीने की अंतरिम जमानत

Wed, 13 Apr 2022 08:18 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

याची 18 अप्रैल 2022 से 18 जून तक पैरोल पर बाहर रहेगा। इस दौरान उपचार कराने के बाद याची फिर सीजेएम अदालत में आत्मसमर्पण करेगा। जिसके बाद उसे जेल भेज दिया जाएगा। हालांकि, याची को यह भी हिदायत दी गई है कि वह किसी भी गैरकानूनी गतिविध में शामिल नहीं होगा।
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पूर्व विधायक उदयभान करवरिया - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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विधायक जवाहर हत्याकांड मामले में जेल में बंद पूर्व विधायक उदयभान करवरिया को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट ने उपचार के लिए उन्हें दो महीने के लिए पैरोल पर छोड़ने का आदेश दिया है। वह 18 अप्रैल से 18 जून तक पैरोल पर रहेंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति विकास कुमार श्रीवास्तव ने उदयभान करवरिया की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है।

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इसके पहले कोर्ट ने उनकी ओर से प्रस्तुत की गई अर्जी पर सुनवाई की। कोर्ट को याची के अधिवक्ता धर्मेंद्र धर दूबे ने बताया कि वह 2018 से दिल की बीमारी का उपचार करा रहे हैं। एम्स दिल्ली के चिकित्सकों ने उनकी एंजियोग्राफी रिपोर्ट देखकर उन्हें उपचार कराने की सलाह दी है।

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उनका उपचार सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल में होना है। कोर्ट ने याची की चिकित्सकीय रिपोर्ट देखते हुए पाया कि जेल में उपचार संभव नहीं है। लिहाजा, याची की अल्पकालिक जमानत अर्जी को स्वीकार की जाती है।


याची 18 अप्रैल 2022 से 18 जून तक पैरोल पर बाहर रहेगा। इस दौरान उपचार कराने के बाद याची फिर सीजेएम अदालत में आत्मसमर्पण करेगा। जिसके बाद उसे जेल भेज दिया जाएगा। हालांकि, याची को यह भी हिदायत दी गई है कि वह किसी भी गैरकानूनी गतिविध में शामिल नहीं होगा। कोर्ट ने 24 घंटे के भीतर हाईकोर्ट के महानिबंधक और सीजेएम अदालत को आदेश की जानकारी देने को कहा है।
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