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शहबेरी गांव के किसानों को जमीन का बैनाम करने की अनुमति

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शाहबेरी गांव के किसानों को
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जमीन का बैनामा करने की अनुमति
हाईकोर्ट ने रद्द किया डीएम गौतमबुद्धनगर का आदेश
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाहबेरी गांव के किसानों द्वारा अपनी जमीनों की बिक्री और बैनामा करने पर रोक लगाने का डीएम का आदेश रद्द कर दिया है तथा उपनिबंधक को नियमानुसार बैनामा की कार्यवाही करने की छूट दी है। कुनाल शर्मा और 26 अन्य की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति राजीव मिश्र की पीठ ने दिया है। याचिका में डीएम के 20 जून 2019 और अधिशासी अभियंता नहर प्रखंड के कार्यालय आदेश 29 दिसंबर 2017 को चुनौती दी गई थी।
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याचीगण का कहना था कि वह अपनी जमीनों की बिक्री और बैनामा करना चाहते हैं। मगर, उपनिबंधक ने बताया कि जिलाधिकारी ने ऐसा करने पर रोक लगाई है। कहा गया कि जिलाधिकारी या किसी उच्च अधिकारी को ऐसा आदेश जारी करने की अधिकारिता नहीं है। हाईकोर्ट इस मामले में जग्गी व अन्य बनाम राज्य सरकार में स्थिति स्पष्ट कर चुका है, जिसमें हाईकोर्ट ने ठीक इसी प्रकार के मामले में डीएम का आदेश रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि याचीगण का मामला उपरोक्त निर्णीत मामले से पूरी तरह से आच्छादित है। इसलिए उपरोक्त निर्णय के आलोक में याचिका का निस्तारण किया जाता है।
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