पात्र होने के बावजूद खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बनी सूची में शामिल होने से वंचित रह गए परिवारों के पास एक और मौका है। इन दिनों पात्र गृहस्थितियों के अस्थायी राशन कार्ड का वितरण हो रहा है ताकि गलतियों को संशोधित किया जा सके। इसी के तहत व्यवस्था की गई है कि किसी पात्र गृहस्थी का चयन नहीं किया जा सका है तो उसे भी पात्रता सूची में शामिल कर लिया जाए।
आपूर्ति विभाग प्रखंड एक के एआरओ सुशील कुमार यादव और प्रखंड चार के एआरओ नीलेश उत्पल के संयुक्त नेतृत्व में रविवार को हुई कोटेदारों की बैठक में बताया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चयनित पात्र गृहस्थियों की सूची में शामिल होने से किसी कारणवश कोई परिवार छूट गया है तो इसकी भी अलग से सूची बना लें और त्रुटिवश कोई अपात्र शामिल हो गया है तो उसकी सूची भी बनाकर विभाग को उपलब्ध कराएं ताकि आगे की कार्यवाही की जा सके। दोनों एआरओ ने कहा कि चयनित पात्र गृहस्थितियों के अस्थायी राशन कार्ड सभी कोटेदारों को उपलब्ध करा दिए गए हैं।
जिन कोटेदारों ने ये कार्ड उपभोक्ताओं को नहीं उपलब्ध कराए हैं, वे दो-तीन दिनों में यह काम पूरा कर लें। साथ ही उसका प्राप्ति रजिस्टर भी तैयार करें। कोटेदार उपभोक्ताओं को जागरूक करते हुए कार्ड के नाम, यूनिअ, जन्मतिथि, बैंक खाता संख्या, आधार कार्ड संख्या, मतदाता पहचान पत्र संख्या आदि विवरणों की उपभोक्ताओं से ही तस्दीक करा लें ताकि कोई त्रुटि हो तो उसे संशोधित कर दिया जाए।
इसके अलावा पात्र गृहस्थी की ओर से आधार कार्ड नंबर न दिया गया हो तो परिवार के मुखिया का आधार कार्ड नंबर, परिवार के 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सदस्यों की मतदाता पहचान पत्र संख्या, अगर हो तो परिवार के सभी सदस्यों की आधार कार्ड संख्या, महिला मुखिया की फोटो संलग्न कर अस्थायी राशन कार्ड में आवश्यक संशोधन करते हुए उपभोक्ता का हस्ताक्षर करा लें और कार्ड विभाग को वापस उपलब्ध करा दें ताकि आवश्यक संशोधन किया जा सके। बैठक में पूर्ति निरीक्षक आरती मिश्रा, सुषमा पांडेय, अर्पिता उपाध्याय, अशफाक अहमद, चतुर्भुज पांडेय आदि मौजूद रहे।