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Prayagraj News: प्रबंध समिति कार्यकाल संबंधी आदेश वापस लेने पर करें विचार

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड लखनऊ द्वारा वक्फ प्रबंधन कमेटी मुरादाबाद के कार्यकाल मामले में आदेश को वापस लेने का फैसला रद्द कर दिया है। कोर्ट ने मामले में यथास्थिति बरकार रखते हुए पक्षकारों के अभ्यावेदन पर नए सिरे से विचार करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इसके लिए छह हफ्ते का समय दिया है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने कमेटी ऑफ मैनेजमेंट वक्फ नंबर 856 मुरादाबाद (अब अमरौहा) की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
याची की ओर से कहा गया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपने 26 जुलाई के आदेश में पांच साल के बढ़ाए गए कार्यकाल के आदेश को वापस ले लिया, जो कि उसे इसका अधिकार नहीं है। बोर्ड ने उनका पक्ष जाने बिना आदेश पारित कर बढ़ाए गए कार्यकाल को वापस ले लिया। इससे प्रबंध समिति ही नहीं रह गई। इस पर कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को याची के प्रत्यावेदन पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश पारित किया।
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