फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पत्नी व तीन बेटियों को जिंदा जलाकर मारने वाले को आजीवन कारावास

Fri, 26 Feb 2021 08:29 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
विज्ञापन
कोर्ट ने सुनाई सजा
विज्ञापन
अपर जिला जज प्रथम रमेश कुमार की अदालत ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने पत्नी व तीन बेटियों को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतारने के आरोपी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अभियुक्त पर दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन


अभियोजन के अनुसार पूरामुफ्ती कोतवाली के बिहका निवासी शिवसरन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके बेटे कंचन का बहू गौरी से चरित्र को लेकर विवाद होता रहता था। 18 मार्च 2016 की रात कंचन ने अपनी पत्नी गौरी देवी, बेटी तरना, तन्नो व तिरसा पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। दिल दहला देने वाली इस वारदात में तीनों बेटियों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि पत्नी गौरी ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया था।

हत्यारोपी कंचन को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम रमेश कुमार यादव की अदालत में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनुरुद्ध कुमार ने 12 गवाहों को पेश किया। दोनों पक्षों की बहस व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद शुक्रवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया।

जुर्माने की आधी धनराशि माता-पिता को देगा

पत्नी व तीन बेटियों की हत्या में आजीवन कारावास की सजा सुनाने के बाद कोर्ट ने आरोपी के बुजुर्ग मां-बाप का भी ख्याल रखा। कोर्ट ने जुर्माने के दो लाख रुपये में से आधी रकम कंचन के माता-पिता व आधी रकम राज्य सरकार के पक्ष में जमा करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें