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हाईकोर्ट ने पूछा- क्या दूसरे देशों में लोगों को दी जा रही वैक्सीन, मास्क की अनिवार्यता का पालन न होने पर एसएसपी को बुलाकर जताई नाराजगी

Mon, 23 Nov 2020 09:08 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
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Zycov-D Corona Vaccine - फोटो : Twitter@RT
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या दूसरे देशों में कोरोना वैक्सीन की खुराक लोगों को दी जा रही है। यदि ऐसा है तो हमारे यहां क्या स्थिति है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता को निर्देश दिया है कि इस मुद्दे पर मंगलवार को वह आईसीएमआर (इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च) से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सीधे संपर्क कराने में सहयोग करें। कोर्ट ने मास्क पहनने की अनिवार्यता का पालन न होने पर सुनवाई के दौरान ही एसएसपी प्रयागराज को तलब कर अपनी नाराजगी जाहिर की। 

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कोविड-19 की वैक्सीन - फोटो : pixabay
मामले की सुनवाई शुरू होने पर अधिवक्ताओं ने इस बात की शिकायत की कि मास्क की अनिवार्यता का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन ने पिछली सुनवाई के दौरान पुलिस की तैनाती को लेकर जो लिस्ट सौंपी थी, उसके मुताबिक कहीं पर भी पुलिस की तैनाती नहीं है। इस पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने एसएसपी को तलब कर लिया। एसएसपी ने उपस्थित होकर आश्वासन दिया कि अब वह स्वयं इस काम की निगरानी करेंगे। कोर्ट ने 24 नवंबर को एसएसपी को दुबारा हाजिर होने का आदेश दिया है। 
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कोरोना वैक्सीन टीके का परीक्षण - फोटो : iStock
वकीलों ने कहा कि दूसरे देशों में कोरोना की वैक्सीन लगाई जाने लगी है। भारत में ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। इसपर कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता से कहा है कि वह आईसीएमआर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट का संपर्क कराएं। याचिका की सुनवाई मंगलवार 24 नवंबर को  भी होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने क्वारंटीन सेंटरों दुर्दशा व अस्पतालों में इलाज की सुविधा को लेकर कायम जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
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