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हाईकोर्ट : वृंदावन बांके बिहारी मंदिर के पक्षकारों की बैठक का ब्योरा अदालत में होगा पेश

Mon, 28 Aug 2023 01:48 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और यमुना घाटों के सुंदरीकरण मामले पर अनंत शर्मा, महंत मंगल दास व अन्य की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर व न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ सुनवाई कर रही है।
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बांके बिहारी मंदिर। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हाईकोर्ट के निर्देश पर मथुरा वृंदावन में प्रस्तावित बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और यमुना घाटों के सुंदरीकरण पर आपसी सहमति के लिए रविवार को महाधिवक्ता कार्यालय में मामले से जुड़े पक्षकारों की बंद कमरे में बैठक हुई। इसका ब्योरा मुख्य न्यायाधीश की अदालत में रखा जाएगा।

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बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और यमुना घाटों के सुंदरीकरण मामले पर अनंत शर्मा, महंत मंगल दास व अन्य की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर व न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ सुनवाई कर रही है।

अदालत ने मथुरा वृंदावन में प्रस्तावित बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और यमुना घाटों के सुंदरीकरण पर सभी पक्षों के अधिवक्ताओं से कहा कि मामले का हल आपसी बातचीत कर भी निकाला जा सकता है। लिहाजा, अदालत ने दोनों पक्षों को आपस में बैठकर सुलह करने का मौका दिया था।

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चार सितंब

मुख्य स्थाई अधिवक्ता कुणाल रवि सिंह ने बताया कि बैठक का ब्योरा चार सितंबर को कोर्ट से समक्ष पेश किया जाएगा। महाधिवक्ता कार्यालय में आपसी सहमति के लिए सभी पक्षों की बुलाई गई। बैठक में महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र, मुख्य स्थाई अधिवक्ता कुणाल रवि सिंह, अधिवक्ता श्रेया गुप्ता और संकल्प गोस्वामी शामिल हुए। मामले की सुनवाई चार सितंबर को मुख्य न्यायाधीश की अदालत में होगी।
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