नोएडा के सेक्टर 21 ए में स्टेडियम निर्माण में हुए घोटाले के सह आरोपी देवेंद्र कुमार गंगल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए कड़ी टिप्पणी की और कहा कि भ्रष्टाचार एक ऐसा संकट है, जो देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहा है।
नोएडा के सेक्टर 21 ए में स्टेडियम निर्माण में हुए घोटाले के सह आरोपी देवेंद्र कुमार गंगल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए कड़ी टिप्पणी की और कहा कि भ्रष्टाचार एक ऐसा संकट है, जो देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि याची का अपराध गंभीर है। लिहाजा, वह अग्रिम जमानत पाने का हकदार नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने देवेंद्र कुमार गंगल की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए दिया।
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याची पर आरोप है कि उसकी मामले से जुड़े मुख्य आरोपी यादव सिंह के साथ सांठगांठ थी। यादव सिंह के साथ मिलकर उन्होंने क्रिकेट स्टेडियम, पवेलियन, स्पोट्र्स कॉप्लेक्स के निर्माण का रेट अधिक दर से प्रस्तावित किया और मिलकर सारे टेंडर हासिल कर लिए। क्रिकेट स्टेडियम निर्माण के लिए कुल 1280 कांट्रेक्ट याची की कंपनी (मेसर्स आनंद बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक) से किए गए।
कुल मामला 954.38 करोड़ रुपये का था। नोएडा के सेंटर-39 में भ्रष्टाचार, षड़्यंत्र सहित विभिन्न अपराधों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। बाद में मामले में सीबीआई/एसटीएफ नई दिल्ली की ओर से जांच कराई गई। सीबीआई की ओर से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ज्ञान प्रकाश और संजय यादव ने बहस की। कोर्ट ने कहा कि नोएडा अथॉरिटी के साथ मिलकर याची ने जनता के करोड़ों रुपये का गबन किया। लिहाजा, उसकी याचिका खारिज की जाती है।