पुलिस कैंटीन में खराब खाने का वीडियो वायरल करने वाले सिपाही मनोज कुमार के तबादले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। फिरोजबाद में तैनात सिपाही मनोज कुमार ने खराब खाने का वीडियो वायरल कर दिया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिरोजाबाद के पुलिस मेस में खराब खाने का वीडियो वायरल करने वाले पुलिस कांस्टेबल मनोज कुमार के फिरोजाबाद से गाजीपुर किए गए तबादले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी 2023 को होगी।
विज्ञापन
यह आदेश जस्टिस पंकज भाटिया ने पुलिस कांस्टेबल मनोज कुमार की याचिका पर दिया है। फिरोजाबाद में तैनात इस कांस्टेबल ने खराब खाने का वीडियो वायरल किया था। इसके बाद कांस्टेबल का गाज़ीपुर तबादला कर दिया गया था। याची कांस्टेबल के अधिवक्ता विजय गौतम एवं अतिप्रिया गौतम का कहना था कि याची सिपाही को अनावश्यक परेशान करने की नीयत से उसका तबादला गाजीपुर किया गया है।
कहा गया कि खराब खाने को लेकर जो वीडियो वायरल हुआ था, उस घटना में सिपाही की कोई गलती नहीं थी। उसने सत्य को उजागर किया था। इस कारण दुर्भावना से किया गया तबादला गलत है।