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हाईकोर्ट पहुंचे काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी

Thu, 24 Sep 2015 01:27 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
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इलाहाबाद (ब्यूरो)। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों को मंदिर परिसर में पूजा कराने से रोकने संबंधी मंडलायुक्त वाराणसी के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने मंदिर की न्यासी समिति से पूछा है कि क्या पुजारियों से उनका कोई करार है। पूजा कराने से रोकने पर पुजारियों के समक्ष आजीविका का संकट खड़ा हो जाएगा। इसका क्या रास्ता निकाला जा सकता है। याचिका पर अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी।
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पुजारी राजेश कुमार सहित 11 अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। याचीगण का कहना है कि वह लोग दशकों से मंदिर में पूजा अर्चना कराते आ रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट ने उनको पूजा कराने से रोक दिया है। इससे वह अपने अधिकार से वंचित हो गए हैं।

ट्रस्ट के वकील ने कहा कि याचीगण काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी नहीं हैं और श्रद्धालुओं को पूजा कराने के बहाने मंदिर में अव्यवस्था फैलाते हैं। उनसे मनमाना चढ़ावा लिया जाता है। मंदिर की सुरक्षा को भी इससे नुकसान पहुंच सकता है। इसे देखते हुए इनको प्रतिबंधित करने का फैसला लिया गया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को बीच का रास्ता निकालने की सलाह देते हुए सर्वमान्य हल लेकर 29 सितंबर को अदालत में उपस्थित होने को कहा है।
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