नए आयोग में जोड़ी जाय दो धाराएं
चयन बोर्ड खत्म होने के बाद राज्य शिक्षा सेवा आयोग बना तो पदोन्नति रुकने के अलावा पूर्व की दो धाराओं को भी हटा दिया गया है। इससे शिक्षक परेशान हैं। शिक्षक नेता हरि प्रकाश यादव ने बताया कि चयन बोर्ड में शिक्षा सुरक्षा की धारा 21 थी। उसके अंतर्गत अगर शिक्षक को मैनेजर बर्खास्त करते तो वह चयन बोर्ड में अपील करते थे। बिना चयन बोर्ड की अनुमति से बर्खास्त नहीं कर पाते थे। ऐसे ही धारा 18 के अंतर्गत प्रधानाचार्य पद का अधियाचन जाने के बाद से जो कार्यवाहक रहते थे उनको प्रधानाचार्य का वेतन मिलता था लेकिन अब नहीं है। इसलिए नए आयोग की नियमावली में इन दोनों धाराओं को जोड़ा जाय।