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बेसिक शिक्षकों के अंतर्जनपदीय तबादले को चुनौती

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Teachers inter district transfer challenged in highcourt
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जवाब तलब, कोर्ट के आदेश के अधीन रहेंगे तबादले
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प्रयागराज। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की अंतर्जनपदीय स्थानांतरण नीति को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। दर्जनों शिक्षकों की ओर से याचिकाएं दाखिल कर कहा गया है कि इस वर्ष 2019-20 के लिए जारी स्थानांतरण नीति में उन शिक्षकों को अंतर्जनपदीय तबादले का अवसर नहीं देने का प्रावधान है जो पूर्व में अंतर्जनपदीय तबादला करवा चुके हैं।
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मनीषा व अन्य की ओर से दाखिल याचिकाओं पर न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी ने बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब तलब किया है। क्योंकि अंतर्जनपदीय तबादले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए कोर्ट ने कहा है कि इस दौरान किए गए तबादले याचिका पर होने वाले निर्णय पर निर्भर करेंगे। याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी ने पक्ष रखा। याचिका की अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। अध्यापकों का कहना है कि एक बार अंतर्जनपदीय तबादले का लाभ ले चुके शिक्षकों को दोबारा मौका ना देना मनमाना और भेदभाव पूर्ण है।
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