इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तांडव वेब सीरीज को लेकर अमेजॉन प्राइम की भारत प्रमुख अपर्णा पुरोहित को राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के तहत उत्पीडनात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अर्पणा की अग्रिम जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित कर लिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने दिया है। अपर्णा पुरोहित समेत अन्य लोगों के खिलाफ गौतमबुद्धनगर मे एफ आई आर दर्ज कराई गई है। उनपर हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। याची का कहना है कि सीरीज काल्पनिक हैं। डिस्क्लेमर में पहले से ही लिखा गया है।
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है और फैसला आने तक दर्ज आपराधिक मामले के तहत उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।