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Chinmayanand: दुष्कर्म के आरोपी स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत

Mon, 03 Feb 2020 05:00 PM IST
पूजा त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
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Chinmayanand - फोटो : PTI
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लॉ की छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने जमानत पर निर्णय सुनाते हुए चिन्मयानंद को रिहा करने का आदेश दिया है। इस मामले में पीड़ित छात्रा और उसके साथियों की जमानत हाईकोर्ट से पहले ही मंजूर हो चुकी है। छात्रा और उसके साथियों पर चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने का आरोप है।

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चिन्मयानंद के खिलाफ उनकी शिष्या ने वर्ष 2011 में बंधक बनाकर दुष्कर्म करने, गले में रस्सी से फंदा कसकर जान से मारने की कोशिश और बार-बार गर्भपात कराने आदि का आरोप लगाया था।

शिष्या ने इस मामले की 30 नवंबर 2011 को चौक कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें विवेचना अधिकारी ने चिन्मयानंद के खिलाफ दुष्कर्म और धमकाने का आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। इसी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए चिन्मयानंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से 25 जुलाई 2018 से स्टे ले रखा था।
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वहीं छात्रा के घर के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों के जरिये बात करने का प्रयास किया, लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य बात करने नहीं आया। उन्होंने मिलने से साफ इनकार कर दिया। सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि परिवार आज ही तीन दिन के बाद कहीं बाहर से लौटा है।



चिन्मयानंद से फिरौती के आरोपियों की आज होनी है पेशी
पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये की फिरौती मामले के आरोपियों की सोमवार को शाहजहांपुर के सीजेएम कोर्ट में पेशी होनी है। सीजेएम कोर्ट में चल रहे इस मुकदमे में एलएलएम की छात्रा और थाना तिलहर क्षेत्र के गांव बंथरा निवासी संजय सिंह, विक्रम सिंह, गाजियाबाद निवासी सचिन सेंगर उर्फ सोनू पर चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगने का आरोप है।

एसआईटी ने इस मामले में छह नंवबर को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। फिरौती के सभी आरोपी इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर हैं। वहीं, एलएलएम की छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में चिन्मयानंद अभी भी जेल में थे और इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद वह भी जेल से बाहर आज आएंगे।

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