लॉ की छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने जमानत पर निर्णय सुनाते हुए चिन्मयानंद को रिहा करने का आदेश दिया है। इस मामले में पीड़ित छात्रा और उसके साथियों की जमानत हाईकोर्ट से पहले ही मंजूर हो चुकी है। छात्रा और उसके साथियों पर चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने का आरोप है।
Allahabad High Court grants bail to Former Union Minister and BJP leader Swami Chinmayanand in the alleged rape case of a law student. pic.twitter.com/MiQTXrrs5L
चिन्मयानंद से फिरौती के आरोपियों की आज होनी है पेशी
पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये की फिरौती मामले के आरोपियों की सोमवार को शाहजहांपुर के सीजेएम कोर्ट में पेशी होनी है। सीजेएम कोर्ट में चल रहे इस मुकदमे में एलएलएम की छात्रा और थाना तिलहर क्षेत्र के गांव बंथरा निवासी संजय सिंह, विक्रम सिंह, गाजियाबाद निवासी सचिन सेंगर उर्फ सोनू पर चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगने का आरोप है।
एसआईटी ने इस मामले में छह नंवबर को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। फिरौती के सभी आरोपी इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर हैं। वहीं, एलएलएम की छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में चिन्मयानंद अभी भी जेल में थे और इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद वह भी जेल से बाहर आज आएंगे।