इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चंदौली के चकरघट्टा थाने के थानाध्यक्ष को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही याची के खेत में दखल न देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि आदेश का दोबारा उल्लंघन हुआ तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चंदौली के चकरघट्टा थाने के थानाध्यक्ष को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही याची के खेत में दखल न देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि आदेश का दोबारा उल्लंघन हुआ तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।
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यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने याची महावीर की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि थानाध्यक्ष भरोसेमंद नहीं लग रहे, यह प्रथम दृष्टया आक्रामक अधिकारी प्रतीत हो रहे। अगली सुनवाई पर एसपी चंदौली, थानाध्यक्ष, याची और उनकी बेटी को मौजूद रहना होगा। याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि पुलिस हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद ग्राम जनकपुर, तहसील नौगढ़ स्थित याची के खेत की जुताई में बाधा डाल रही है।
कोर्ट ने थानाध्यक्ष से पूछा कि क्या उन्होंने याची को खेत जोतने से रोका था। थानाध्यक्ष इस बात से इनकार नहीं कर सके। इस पर कोर्ट ने मामले को प्रत्यक्ष अवमानना के रूप में लेने पर विचार किया। राज्य सरकार के अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने आश्वासन दिया कि पुलिस अब भूमि में प्रवेश नहीं करेगी और कृषि कार्य में बाधा नहीं डालेगी।