पेंशन घोटाले की जांच पूरी करने
का एसएसपी को एक और मौका
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने एसएसपी मथुरा को अवमानना का नोटिस जारी कर कोर्ट के आदेश का पालन करने का एक और मौका दिया है। मथुरा के माधव सिंह की अवमानना याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी ने यह आदेश दिया है। याची का कहना था कि विभिन्न विभागों के मृत कर्मचारियों के नाम पर पेंशन का आहरण करने का मामला प्रकाश में आने पर याची ने मुकदमा दर्ज कराया था। इस घोटाले में ग्राम विकास अधिकारी, बैंक मैनेजर आदि की भूमिका है।
हाईकोर्ट ने इस मुकदमे में एक माह में विवेचना पूरी करने का आदेश दिया था, मगर उस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने इसे प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला मानते हुए एसएसपी को आदेश के पालन का एक और अवसर दिया है। इस बार भी आदेश का पालन न होने पर याची को दुबारा अवमानन याचिका दाखिल करे की छूट दी है। याचिका पर अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह ने बहस की।