इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन को बड़ी राहत दी है। शामली के कांधला थाने में लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में दर्ज प्राथमिकी के मामले में हाईकोर्ट ने मुकदमे की पूरी कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।
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यह प्राथमिकी लोकसभा चुनाव 2024 में आचार संहिता का उल्लंघन कर जनसमूह इकट्ठा कर चुनाव प्रचार प्रसार करने के आरोप में दर्ज की गई थी। ट्रायल कोर्ट ने आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए इकरा हसन के खिलाफ समन आदेश जारी किया था।
सांसद इकरा हसन ने समन आदेश सहित मुकदमे की पूरी कार्रवाई को रद्द करने की मांग में हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की एकल पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मुकदमे की पूरी कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी।