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हाईकोर्ट : सपा सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी का कुर्क बंगला हुआ मुक्त, गैंगस्टर के तहत कुर्क हुआ था लखनऊ का बंगल

Fri, 21 Aug 2026 06:04 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर गाजीपुर के डीएम ने सपा सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी के गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क लखनऊ के डालीबाग स्थित बंगले को मुक्त कर दिया है।
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अफजाल अंसारी, सपा सांसद गाजीपुर। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर गाजीपुर के डीएम ने सपा सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी के गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क लखनऊ के डालीबाग स्थित बंगले को मुक्त कर दिया है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 2.46 करोड़ रुपये बताई गई है। यह जानकारी राज्य सरकार के अधिवक्ता ने फरहत अंसारी की ओर से दाखिल याचिका की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति जेके उपाध्याय की खंडपीठ को दिया। इस पर कोर्ट ने फरहत की याचिका को अर्थहीन मानते हुए निस्तारित कर दिया।

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फरहत के डालीबाग स्थित बंगले को गाजीपुर के तत्कालीन डीएम ने 23 अक्तूबर 2022 को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया था। फरहत की ओर से संपत्ति मुक्त कराने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई थी। याचिका में कहा गया था कि गाजीपुर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने सात अप्रैल 2025 को कुर्क संपत्ति को रिलीज करने का आदेश दिया था। इसके बावजूद उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा था। 

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