शहर में निजी भवनों पर लगे बड़े-बड़े विज्ञापन होर्डिंग्स को लेकर नगर निगम प्रशासन गंभीर हो गया है। ऐसे भवनों को नगर निगम सील करने की तैयारी कर रहा है। मकान मालिकों के खिलाफ जान-माल की हानि का मुकदमा दर्ज होगा। बिना पंजीकरण होर्डिंग्स लगवाने वाली विज्ञापन एजेंसियों पर जुर्माने के साथ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। नगर निगम ने एजेंसियों को तत्काल पंजीकरण कराने और भवन पर होर्डिग्स के संबंध में एग्रीमेंट की प्रति उपलब्ध कराने को को कहा है।
पटरी पार घनी आबादी और व्यस्त बाजार वाले चौक, जानसेनगंज, हीवेट रोड, लीडर रोड, मुट्ठीगंज, कोठापार्चा, नूरुल्ला रोड के साथ कटरा, तेलियरगंज, अल्लापुर में बड़ी संख्या में घरों की छतों पर विज्ञापन होर्डिंग्स लगे हैं। सुलेम सराय, नैनी और फाफामऊ में भी ऐसे विज्ञापन होर्डिंग्स की भरमार हैं। इनमें से ज्यादातर होर्डिंग्स बिना नगर निगम की अनुमति के लगे हैं। पिछले दिनों हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद नगर निगम ने अवैध रूप से लगे होर्डिंग्स हटवाने का काम शुरू किया। निगम में व्यस्त बाजारों से रात में होर्डिंग्स हटवा रहा है। हालांकि अभी इस कार्रवाई में तेजी नहीं आई है क्योंकि पुलिस फोर्स न मिलने के कारण दिक्कत हो रही है।
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी विज्ञापन पीके मिश्र का कहना है कि घरों की छत पर अब अवैध रूप से होर्डिंग्स नहीं लग सकेंगे। विज्ञापन एजेंसियों को तत्काल पंजीकरण कराने के साथ छतों पर होर्डिंग्स लगाने के लिए मकान मालिक से हुए एग्रीमेंट की प्रति भी दिखानी होगी। ऐसा न करने पर विज्ञापन एजेंसियों के साथ मकान मालिकों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी।