शुआट्स के मीडिया प्रभारी एसबी सिंह ने बताया की फतेहपुर कोतवाली में धर्मांतरण प्रकरण में दर्ज सभी मामलों में शुआट्स कुलपति एवं अन्य याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी।
शुआट्स के मीडिया प्रभारी एसबी सिंह ने बताया की फतेहपुर कोतवाली में धर्मांतरण प्रकरण में दर्ज सभी मामलों में शुआट्स कुलपति एवं अन्य याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। बताया कि फतेहपुर में दर्ज धर्मांतरण प्रकरण से शुआट्स के कुलपति या अन्य किसी अधिकारी का कोई संबंध नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में शुआट्स कुलपति सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने अग्रिम जमानत हेतु याचिका दाखिल की थी।
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उच्चतम न्यायालय ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए अतिरिक्त दो हफ्ते का समय प्रदान किया। साथ ही फतेहपुर कोतवाली में दर्ज एफआईआर में कुलपति प्रो. राजेंद्र बिहारी लाल, निदेशक प्रशासन विनोद बिहारी लाल सहित सभी याचिकाकर्ताओं को राहत प्रदान करते हुए 17 अप्रैल तक किसी भी कार्यवाही पर रोक लगा दी है।