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court :  38 वर्ष पुराने मारपीट मामले में दोषी तीन भाइयों को सात-सात वर्ष का कारावास

Mon, 27 Mar 2023 10:15 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

जिला न्यायालय ने नल के पानी भरने पर हुए विवाद मारपीट में तीन सगे भाइयों वासुदेव, राधा कृष्ण, कृष्ण भगवान निवासी ग्राम बरियारी थाना फूलपुर को दोषी पाए जाने पर सात-सात वर्ष की कारावास की सजा से दंडित किया है।
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अदालत - फोटो : अमर उजाला।
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जिला न्यायालय ने नल के पानी भरने पर हुए विवाद मारपीट में तीन सगे भाइयों वासुदेव, राधा कृष्ण, कृष्ण भगवान निवासी ग्राम बरियारी थाना फूलपुर को दोषी पाए जाने पर सात-सात वर्ष की कारावास की सजा से दंडित किया है। अपर जिला जज कृष्ण कुमार पंचम ने आरोपितो के अधिवक्ताओं और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी शिव शरण श्रीवास्तव एवं बालकृष्ण मिश्र के तर्कों को सुनने के बाद फैसला सुनाया।

अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा नैना नंद दुबे ने फूलपुर थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 19 जून 1985 को नल पर पानी भरने के विवाद में आरोपितों ने जान से मारने की नियत से चोटे पहुंचाई थी। अभियोजन ने आठ गवाहों का मौखिक साक्षय करा कर मामले को साबित किया।

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