हाकिमलाल बिंद, सपा विधायक हंडिया।
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जिला न्यायालय की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने हंडिया विधानसभा क्षेत्र के सपा के विधायक हाकिम लाल बिंद को हत्या के मामले में राहत देने से इन्कार कर दिया है। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। दो भाइयों की संदिग्ध मौत के मामले में 2026 में विधायक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दायर की थी। कोर्ट ने कहा कि मामला अत्यंत गंभीर प्रकृति का है। याची पर हत्या के आरोप लगाए गए हैं। साक्ष्यों और परिस्थितियों में अग्रिम जमानत दिए जाने के आधार नहीं है। इसी के साथ अर्जी खारिज कर दी।