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चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार अवमानना में तलब

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हाईकोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगंज, प्रयागराज के अध्यक्ष वीरेश कुमार को अवमानना में तलब किया है। उनको 29 दिसंबर को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया अवमानना का केस बनता है। अगली तिथि पर अवमानना का आरोप निर्मित किए जाने के लिए हाजिर हो। हालांकि, उनको आदेश के पालन का एक और मौका भी दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि वह आदेश का पालन कर देते हैं तो हाजिर होने की जरूरत नहीं होगी ।
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यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने इलाहाबाद के विश्वनाथ पाल की अवमानना याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता विवेक मिश्रा का कहना था कि कोर्ट ने बोर्ड की पुनरीक्षित चयन सूची के आधार पर चयनित लोगों को तीन माह में नियुक्ति देने का आदेश दिया था, जिसका पालन नहीं किया गया। याची टीजीटी परीक्षा 2010 में अंग्रेजी विषय में सहायक अध्यापक के पद पर चयनित किया गया है। लेकिन, उसे पद ग्रहण की अनुमति नहीं दी जा रही है। जिसको लेकर के यह अवमानना याचिका दाखिल की गई है।
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