प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चयन बोर्ड द्वारा नियुक्त प्रधानाचार्य की योग्यता को चुनौती देने वाली विशेष अपील खारिज कर दी है। अपील लाल बहादुर शास्त्री इंटर कालेज अलीगढ़ की प्रबंध समिति ने दाखिल की थी।
कोर्ट ने कहा कि एकलपीठ के समक्ष प्रबंध समिति भी पक्षकार थी और एकल पीठ ने उनको सुनकर आदेश दिया है। यदि आदेश से संतुष्ट नहीं हैं तो सुनवाई कर रही पीठ के समक्ष संशोधन अर्जी दाखिल कर सकते हैं।
एकल पीठ ने याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेश को याचिका के निर्णय पर निर्भर करार दिया है। जिसे अपील में चुनौती दी गई थी। विशेष अपील पर न्यायमूर्ति भारती सप्रू तथा न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी की खंडपीठ ने सुनवाई की। अपील पर विपक्षी अधिवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने प्रतिवाद किया।
माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने संजय सिंह का प्रधानाचार्य पद पर चयन कर कॉलेज आवंटित किया। जिला विद्यालय निरीक्षक ने 13 सितंबर 19 के आदेश से कार्यभार ग्रहण करा दिया। प्रबंध समिति ने यह कहते हुए चुनौती दी कि नियुक्त प्रधानाचार्य अर्हता ही नहीं रखता। विपक्षी की तरफ से आपत्ति की गई कि प्रबंध समिति को बोर्ड के चयन पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार व विपक्षी से एक माह में जवाब मांगा है। साथ ही कहा है कि विपक्षी कार्यभार संभाल चुका है, ऐसे में उसकी नियुक्ति याचिका के निर्णय की विषयवस्तु होगी।