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बिकरू कांड मामले में रिचा दुबे की अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर

Sun, 20 Dec 2020 12:52 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
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विकास दुबे एवं पत्नी रिचा दुबे - फोटो : amar ujala
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर के चर्चित बिकरु कांड मामले में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे की अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कहा है कि यदि याची को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे पचास हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया जाए ।

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रिचा दुबे के खिलाफ कानपुर चौबेपुर थाने में धोखाधड़ी फर्जी सिम कार्ड हासिल करने का मुकदमा दर्ज है जिसमें उन्होंने अग्रिम जमानत की अर्जी हाईकोर्ट में दाखिल की है। अग्रिम जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने सुनवाई की।

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रिचा दुबे, विकास दुबे - फोटो : अमर उजाला
सरकारी वकील का कहना था की एडवांस नोटिस के बावजूद उनको इस मामले में अभी कोई निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है इसलिए जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिया जाए । रिचा दुबे के अधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यदि समय दिया गया तो पुलिस निश्चित रूप से याची को गिरफ्तार कर लेगी।

क्योंकि हाईकोर्ट में शीतकालीन अवकाश हो गया है और यदि पुलिस याची को नहीं भी गिरफ्तार करती है तो उसे गिरफ्तारी के डर से अपने घर से बाहर रहना होगा ।कोर्ट ने रिचा दुबे की अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर करते हुए मामले को सुनवाई के लिए 27 जनवरी को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
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