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कांस्टेबल भर्ती में अनियमितता के आरोप पर जवाब तलब

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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस व पीएसी में 49568 कांस्टेबल भर्ती में अनियमितता के आरोप में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व अन्य से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने रजनीश सिंह व 79 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका के अनुसार 49568 कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम 20 नवंबर 2019 को जारी किया गया। आरोप है कि इस परिणाम में मनमानी की गई है। कई अभ्यर्थियों के कटऑफ से 50.60 अंक अधिक होने के बावजूद शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए उनका चयन नहीं किया गया। चयन सूची में प्राप्तांक भी नहीं दर्शाए गए। यह भी आरोप है कि सितंबर माह में भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर शारीरिक मानक परीक्षण के लिए याचियों के प्रवेश पत्र जारी किए गए। बाद में उन्हें हटा दिया गया। इसके अलावा महिला अभ्यर्थियों का कटऑफ नहीं जारी किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामला विचारणीय मानते हुए राज्य सरकार, पुलिस भर्ती बोर्ड से याचिका पर जवाब मांगा है।
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