जिला अदालत ने गैंगस्टर मामले में अतीक के बेटे अली, उमर, अधिवक्ता खान सौलत हनीफ व विजय मिश्रा समेत एक दर्जन आरोपियों का सशर्त रिमांड मंजूर कर लिया है। अगली पेशी 20 दिसंबर को होगी।
यह आदेश गैंगस्टर मामले के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने मुकदमे के विवेचक की अर्जी पर वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार द्विवेदी व संजय कुमार सिंह की दलीलों पर दिया है। अदालत ने कहा कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तों के विरुद्ध अभी विवेचना प्रचलित है। इस स्तर पर अभियुक्त अली अहमद को गैंग लीडर एवं अभियुक्तों से मामले में पूछताछ की जानी है।
इनका रिमांड मंजूर
1.अली अहमद (गैंग लीडर) 2.मोहम्मद उमर 3. कैश अहमद 4. राकेश 5. मो अरशद कटरा 6.नियाज़ अहमद 7. इकबाल अहमद 8.शाहरुख खान 9.सौलत हनीफ 10.अखलाक अहमद 11.विजय कुमार मिश्र 12.सदाकत खान