ट्रिपल सी की वैकल्पिक डिग्री के धारकों को राहत
0 महानिबंधक के समक्ष प्रत्यावेदन देने का निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने ट्रिपल सी प्रमाणपत्र के वैकल्पिक डिग्री धारकों की विशेष अपील को निस्तारित करते हुए उन्हें महानिबंधक हाईकोर्ट को अपना प्रत्यावेदन देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इसी मामले में दीपक कुमार केस में दिए गए फैसले के तहत वैकल्पिक डिग्री को मान्य किया है, जिसके आधार पर कोर्ट ने अपील करने वालों को अपनी मांग महानिबंधक के समक्ष रखने को कहा है और अपील वापस करते हुए निस्तारित कर दी है।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने फैजाबाद के रामचंद्र व अन्य की विशेष अपील पर दिया है। अपील पर अधिवक्ता वीसी श्रीवास्तव और शरद चंद्र मिश्र ने बहस की। अपीलार्थियों का चयन 2014 में जिला अदालतों में कनिष्ठ सहायक पद पर हुआ और उनकी नियुक्ति भी कर दी गई। बाद में ट्रिपल सी सर्टिफिकेट न होने के कारण 28 सितंबर 2016 को उनको सेवा से हटा दिया गया। हटाए गए अभ्यर्थियों ने महानिबंधक के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। मगर, एकलपीठ ने उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि याचीगण के पास ट्रिपल सी के समकक्ष डिग्री नहीं है। इस आदेश को विशेष अपील में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने तीनों याचियों को महानिबंधक को प्रत्यावेदन देने को कहा है।