बिजली के पोल पर बिना बिजली विभाग की अनापत्ति के वाईफाई बूस्टर लगाने को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले में दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने बूस्टर लगाने वाली कंपनी रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड, राज्य सरकार और निदेशक विद्युत सुरक्षा इलाहाबाद (प्रयागराज) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई पांच अक्तूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी की खंडपीठ ने अधिवक्ता अरूण मिश्र की याचिका पर दिया है।
याची का कहना है कि वाई फाई स्पीड में तेजी लाने के लिए रिलायंस जियो इंफोकाम लिमिटेड प्रयागराज में विद्युत पोल पर केबल बिछा रहा है। पोल पर बूस्टर एम्प्लीफायर भी लगा रहा है। इसके लिए पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम की अनापत्ति भी नही ली गई है।
लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसकी शिकायत याची ने डिप्टी डायरेक्टर इलेक्ट्रिक सुरक्षा से की है ।किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। बिजली विभाग खुद सुरक्षा गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा है। राज्य सरकार को पूरे प्रकरण की जांच कराने का समादेश जारी करने की मांग की गई है।