इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के जन्म-मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रार को महाकुंभ में हुई श्रद्धालु की मौत का प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ एवं न्यायमूर्ति डॉ. वाई.के. श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मध्य प्रदेश रायसेन जिले की निवासी रामकली बाई की याचिका पर अधिवक्ता अरुण कुमार यादव को सुन कर दिया है। अधिवक्ता ने दलील दी कि याची के पति मोहन अहिरवार उर्फ मोहन लाल की महाकुंभ मेले में मौत हो गई थी।
इसके बाद डीएम प्रयागराज से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की मांग करते हुए पंजीकृत डाक के जरिये आवेदन किया था। लेकिन वह जारी नहीं हो सका। इसके खिलाफ याची ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए कहा कि यदि कोई विधिक अड़चन नहीं है तो प्रमाण पत्र आठ हफ्ते में जारी किया जाएं।