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वीडियो कांफ्रेंसिंग से ही सुनवाई का निर्देश देने से इंकार

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस से निपटने के देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान ई फाइलिंग एवं वीडियो कांफ्रेंसिंग से मुकदमों की सुनवाई की व्यवस्था करने की मांग में दाखिल आगरा के वकील की पत्र जनहित याचिका पर कोई आदेश देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट व देश के हाईकोर्टों ने पहले ही सीमित संख्या में इसे अपनाया है। जैसे-जैसे तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, इसे विस्तार दिया जाएगा।
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कोर्ट ने यह सुप्रीम कोर्ट व इलाहाबाद हाईकोर्ट सहित सभी हाईकोर्ट पर छोड दिया है कि भविष्य में तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध होने पर ई फाइलिंग एवं वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई बढ़ाई जाएगी। इसके लिए कोई निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है। अधिवक्ता किशन चंद्र जैन की याचिका को निस्तारित करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल तथा न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने दिया है।
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