प्रयागराज। पार्षद, पूर्व पार्षद संघर्ष समिति ने प्रमुख सचिव नगर विकास को पत्र भेज कर व्यावसायिक भवनों से नियमावली के आधार बकाया गृहकर वसूली के लिए एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू करने की मांग की है। वहीं नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड ने भी लखनऊ और प्रयागराज नगर निगम के बकाएदारों से ओटीएस के तहत बकाया गृहकर वसूलने की संस्तुति की है।
समिति संयोजक शिवसेवक सिंह के मुताबिक घर में छोटी दुकान चलाने वालों पर संपत्ति कर नियमावली 2013 के आधार पर एक अप्रैल 2014 से आवासीय दर का पांच गुना कर आरोपित किया गया। पांच वर्ष में मूल कर से ब्याज की राशि कई गुना बढ़ गई है। छोटे दुकानदार ब्याज समेत गृहकर देने में असमर्थ हैं। उन्होंने कहा कि नई नियमावली के तहत खाली जमीन पर भी कर आरोपित करने के नियम को संशोधित नहीं किया गया है। छूट की श्रेणी में आने वाले व्यापारी पर भी भारी कर बकाया है। शिवसेवक सिंह ने बोर्ड की संस्तुति के आधार पर ब्याज मुक्त कर वसूली की मांग उठाई है। यह ओटीएस योजना से ही संभव हो सकेगा।