अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरि की आत्महत्या मामले में शुक्रवार को दूसरे गवाह रवींद्र पुरी अदालत में हाजिर हुए। उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। इसके बाद अदालत ने प्रकरण से जुड़े ऑडियो टेप को प्रस्तुत करने का आदेश दिया, जिससे कि गवाह से आवाज की पहचान कराई जा सके।
इसके पूर्व मामले में वादी मुकदमा अमर गिरि को तलब किया गया था लेकिन वह एक बार बयान दर्ज कराने के बाद दूसरी बार उपस्थित नहीं हुए। इस पर अदालत ने उन्हें समन जारी किया। गैर जमानती वारंट भी जारी किया लेकिन उसे तामीला नहीं कराया जा सका। इस पर अदालत ने मुकदमे की सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रवींद्र पुरी को समन भेजकर गवाही के लिए तलब किया था।
रविंद्र पुरी का बयान दर्ज होने के बाद अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई पर ऑडियो टेप प्रस्तुत किया जाए। जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि अगली सुनवाई छह फरवरी को होगी। इस मामले की सुनवाई पहले जिला जज की अदालत में हो रही थी लेकिन जिला जज ने मुकदमा स्थानांतरित कर दिया। इस वजह से सुनवाई अब अपर सत्र न्यायाधीश रामप्रताप सिंह राना ने शुरू किया है। सुनवाई के दौरान सीबीआई की विशेष अधिवक्ता एके तिवारी, सहायक शासकीय अधिवक्ता हरि नारायण भी पक्ष रखने के लिए उपस्थित रहे।