रेलवे से सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले पूरक पास और दिव्यांग कर्मचारियों के प्रिविलेज पास को मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) के जरिये जारी करने की व्यवस्था लागू रहेगी लेकिन तकनीकी या अन्य समस्याओं के आने पर अंतरिम राहत के रूप में अब मैनुअल पास भी जारी किए जा सकेंगे।
रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में सभी जोन के महाप्रबंधकों, आईआरसीटीसी और सेंटर फाॅर रेलवे इंफार्मेशन सिस्टम (क्रिस) के प्रबंध निदेशकों को निर्देश जारी किए गए हैं। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक (एमपीपी) शत्रुघ्न बहेरा ने आदेश जारी किया है कि जहां कहीं भी एचआरएमएस के जरिये ऑनलाइन पास जारी करने में समस्या आ रही है वहां तात्कालिक राहत के रूप में मैनुअल पास जारी किए जा सकते हैं।
मैनुअल पास जारी करने के कारणों का पूरा रिकॉर्ड रखा जाए ताकि ई-पास मॉड्यूल में आवश्यक सुधार किए जा सकें। बोर्ड तीन महीनों के बाद इस व्यवस्था की समीक्षा करेगा।
वहीं, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इंप्लाइज संघ के पदाधिकारी आलोक सहगल का कहना है कि बोर्ड के इस आदेश में अभी कई व्यावहारिक दिक्कतें हैं। हमारी मांग है कि पहले की तरह ही सिर्फ मैनुअल पास ही जारी हो।