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Prayagraj : कार से कुचलने के आरोपी रचित मध्यान को मिली जमानत, धूमनगंज थाने में दर्ज है मुकदमा

Fri, 14 Nov 2025 01:27 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

जिला न्यायालय ने धूमनगंज के राजरूपपुर इलाके में जगुआर कार से लोगों को कुचलने के आरोपी रचित मध्यान को सशर्त जमानत दे दी है। यह फैसला विशेष न्यायालय (एमपी/एमएलए) के न्यायाधीश योगेश कुमार तृतीय ने दिया है।
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रचित मध्यान्ह। आरोपी चालक - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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जिला न्यायालय ने धूमनगंज के राजरूपपुर इलाके में जगुआर कार से लोगों को कुचलने के आरोपी रचित मध्यान को सशर्त जमानत दे दी है। यह फैसला विशेष न्यायालय (एमपी/एमएलए) के न्यायाधीश योगेश कुमार तृतीय ने दिया है।

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19 अक्तूबर 2025 को उक्त घटना हुई। आरोप है कि रचित ने नशे की हालत में तेज रफ्तार कार चलाते हुए घटना को अंजाम दिया। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और छह लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। आरोपी ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की।

अधिवक्ता ने दलील दी कि रचित निर्दोष है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। साथ ही यह भी दलील दी कि वह मिर्गी से पीड़ित है। घटना के दिन वह सामान्य गति से अपनी कार चला रहा था। ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट की रिपोर्ट में नशे में होने की पुष्टि नहीं हुई। वहीं, अभियोजन पक्ष ने आरोपी के वकील की दलीलों का विरोध किया।
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कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद माना कि घटना के समय आरोपी नशे में नहीं था। कोई पूर्व आपराधिक इतिहास न होने व अन्य तथ्यों के आधार पर जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। कोर्ट ने एक लाख रुपये की दो जमानतें और विवेचना में सहयोग करने और गवाहों को प्रभावित नहीं करने की शर्त पर जमानत दी। 

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