समाजसेवी योगेंद्र पांडेय, पूर्व पार्षद कमलेश सिंह, सूरज गौतम, निखिलेश श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने शहर के लगभग 100 वार्डों में मुख्य सड़क से लगी गलियों के निर्माण, मरम्मत न होने और साइड रोड न निकाले जाने का मुद्दा उठाया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम और प्रयागराज विकास प्राधिकरण को नोटिस जारी किया है। साथ ही काउंटर दाखिल करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।
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समाजसेवी योगेंद्र पांडेय, पूर्व पार्षद कमलेश सिंह, सूरज गौतम, निखिलेश श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने शहर के लगभग 100 वार्डों में मुख्य सड़क से लगी गलियों के निर्माण, मरम्मत न होने और साइड रोड न निकाले जाने का मुद्दा उठाया है।
याची अधिवक्ता विजय चंद्र श्रीवास्तव, सुनीता शर्मा, प्रियंका श्रीवास्तव ने न्यायालय को अवगत कराया कि शहर के शहर के सभी 100 वार्डों की गलियां चलने योग्य नहीं हैं। सड़कों पर सीवर का पानी बह रहा है। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत मिली धनराशि का नगर निगम व प्रयागराज विकास प्राधिकरण सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। याचिका में मुख्य सचिव, नगर विकास सचिव, कमिश्नर, डीएम प्रयागराज, पीडीए उपाध्यक्ष, नगर आयुक्त और मुख्य इंजीनियर को पक्षकार बनाया गया है।