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आरपीएफ आगरा कर्मियों पर मुकदमे की कार्यवाही पर रोक

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Proceedings on the prosecution of RPF Agra personnel
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (आरपीएफ) आगरा कैंट के कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी है और शिकायतकर्ता सहित राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति ओम प्रकाश ने लोकेंद्र सिंह और तीन अन्य की याचिका पर दिया है। याचीगण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी का कहना था नरेंद्र सोढ़ी नाम के व्यक्ति ने रेलवे स्टेशन पर नो पार्किंग जोन में अपनी कार पार्क कर दी।
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महिला आरपीएफ कांस्टेबल ने उसे ऐसा करने से रोका तो उसने महिला को धक्का दे दिया। नरेंद्र सोढ़ी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। इसका बदला लेने के लिए उसने याचीगण के विरुद्ध गलत शिकायतों के आधार पर परिवाद कायम करवा दिया। याचीगण के खिलाफ मारपीट और गाली गलौज करने के आरोप लगाए गए हैं जो कि झूठे और बेबुनियाद हैं। ऐसी घटना हुई ही नहीं। शिकायतकर्ता नरेंद्र सोढ़ी ने सभी आरपीएफ थाना कर्मियों के खिलाफ झूठा केस कायम कराया है। कोर्ट ने एसीजेएम रेलवे आगरा की अदालत में चल रहे मुकदमे की सुनवाई रोक दी है और सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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