हाईकोर्ट ने कहा कि ठेकों की स्वीकृति पर स्टैंप एक्ट के अनुच्छेद 57बी शेड्यूल 1बी के विपरीत स्टैंप शुल्क नहीं लिया जा सकता। कोर्ट पहले ही स्टैंप शुल्क वसूली को अवैध करार दे चुकी है। इसके बावजूद विभाग जबरन सिक्योरिटी के साथ स्टैंप शुल्क जमा करा रहे हैं।
कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के सचिव को इस आशय का सर्कुलर जारी करने का निर्देश दिया है, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से हाईकोर्ट में न आना पडे़। यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ. कौशल जयेंद्र ठाकुर ने मेसर्स योगेंद्र कुमार की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने याची से स्टैंप शुल्क जमा कराने के आदेश को रद्द कर दिया है।
याची को मथुरा में सड़कों की मरम्मत का ठेका मिला, उसे सिक्योरिटी व स्टैंप शुल्क 10 दिन में जमा करने का समय दिया गया। याची ने अनुच्छेद 57बी के तहत आपत्ति की। 8 माह बीत जाने के बाद भी उसके ठेके का क्या हुआ, इसका पता नहीं चला।