अभद्रता करने के मुकदमे में उपस्थित न होने पर भदोही से भाजपा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त, प्रदेश सरकार के मंत्री उपेन्द्र तिवारी, विजय गुप्ता, रंगनाथ मिश्र, देवेंद्र यादव और पूर्व विधायक अनिल कुमार के खिलाफ स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। प्रकरण की सुनवाई 23 मार्च को होगी।
यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने एसपीओ हरिओंकार सिंह और एडीजीसी राजेश गुप्ता को सुनकर दिया है। घटना 16 सितंबर 2010 की बलिया के कोतवाली थाने की है। एलआईयू के इंस्पेक्टर अशेष पाल सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सात अगस्त को एक युवती के गायब होने के मामले में बरामदी के लिए डीएम को प्रत्यावेदन देने भाजपा के सांसद वीरेंद्र सिंह के साथ अन्य लोग गए थे। तत्काल बरामदगी की मांग को लेकर लोग उत्तेजित हो गए और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगे और धक्कामुक्की होने लगी। कोर्ट की सूचना के बाद भी अभियुक्तगण उपस्थित नहीं हुए है।