जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने खराब मोबाइल ठीक न करने पर परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने कहा कि नया मोबाइल दें या 19,200 रुपये आठ प्रतिशत ब्याज सहित परिवादी को लौटाएं।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने खराब मोबाइल ठीक न करने पर परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने कहा कि नया मोबाइल दें या 19,200 रुपये आठ प्रतिशत ब्याज सहित परिवादी को लौटाएं। पांच हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और दो हजार रुपये वाद व्यय भी देने होंगे। यह आदेश आयोग के अध्यक्ष मोहम्मद इब्राहीम और सदस्य प्रकाश चंद्र त्रिपाठी ने दिया है।
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परिवादी मोहम्मद कामिल ने 13 अगस्त 2021 को 19,200 रुपये में पोको एक्स3 प्रो मोबाइल खरीदा था। कंपनी ने 12 महीने की वारंटी दी थी। खरीदने के कुछ समय बाद ही मोबाइल में खराबी आने लगी। शिकायत के बावजूद सर्विस सेंटर मोबाइल को ठीक नहीं कर सका। परिवादी ने उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। आयोग ने उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर माना कि मोबाइल में विनिर्माण संबंधी दोष था और विपक्षी पक्ष वारंटी के दौरान उसे ठीक कराने में विफल रहा।