हाईकोर्ट ने दहेज हत्या के आरोपी की अपील की शीघ्र सुनवाई की संभावना न होने और सात साल की सजा में से 6 साल जेल में बिताने पर विचार करते हुए जमानत मंजूर कर ली है और रिहा करने का आदेश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र ने आजमगढ़, महाराजगंज के अमरनाथ यादव की जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि सत्र न्यायालय ने सजा सुनाने में साक्ष्यों की सही परिशीलन नहीं किया है।
याची को अधिकतम सात साल की सजा सुनाई गई है और वह छह साल जेल में बिता चुका है। सजा के खिलाफ अपील की जल्दी सुनवाई की संभावना नहीं है। ऐसे में जमानत पर रिहा किया जाय। याची पर अपनी पत्नी का दहेज उत्पीड़न करने व गला दबाकर 9 जून 14 को हत्या करने का आरोप है।