हाईकोर्ट ने कुंभ मेले में एरोमेड इंटरनेशनल रेस्क्यू सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को एयर एंबुलेंस का ठेका देने के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है। कंपनी पर आरोप लगाया गया था कि उसने फर्जी अनुभव प्रमाणपत्र पेश कर ठेका लिया है। इससे संबंधित शिकायत की जांच रिपोर्ट मांगने की मांग की गई। सेंट रेस्क्यू कंपनी के सीईओ के मार्फत दाखिल याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति सीडी सिंह की पीठ ने सुनवाई की।
प्रदेश सरकार का कहना था कि एअर एंबुलेंस सर्विस को लेकर मिली सभी शिकायतों की जांच कराई गई है। आरोप निराधार पाए गए हैं। अब करार हो चुका है और मेला भी शुरू हो गया है। याची की शिकायतें तथ्यहीन हैं। प्रदेश सरकार के इस हलफनामे के बाद कोर्ट ने हस्तक्षेप से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है। याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराग खन्ना और प्रदेश सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अजीत सिंह ने पक्ष रखा।