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High Court : पत्नी से गुजारा भत्ता मांगने पीसीएस ज्योति मौर्या का पति पहुंचा हाईकोर्ट, आठ अगस्त को होगी सुनवाई

Sun, 13 Jul 2025 06:45 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

PCS Jyoti Maurya News : पीसीएस अफसर ज्योति मौर्या के पति आलोक मौर्य ने पत्नी से गुजारा भत्ता दिलाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। कोर्ट ने ज्योति मौर्या को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई की अगली तिथि आठ अगस्त निर्धारित की है। 
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पीसीएस ज्योति मौर्या और उनके पति मनीष मौर्य। फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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PCS  Jyoti Maurya Case : बहुचर्चित पीसीएस ज्योति मौर्या के पति आलोक कुमार मौर्य ने अफसर पत्नी से गुजारा भत्ता दिलाए जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने आलोक की अपील पर ज्योति मौर्या को नोटिस जारी किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और डॉ. वाईके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने पति आलोक मौर्य की ओर से आजमगढ़ की परिवारिक अदालत की ओर से गुजारा भत्ता की मांग वाली अर्जी खारिज करने वाले आदेश के खिलाफ दाखिल अपील पर दिया है।

पति आलोक मौर्य की दलील है कि उसकी पत्नी पीसीएस अफसर है। याची की आमदनी बेहद कम है। लिहाजा, वैवाहिक विवादों के लंबित रहने के दौरान उसे अफसर पत्नी से गुजारा भत्ता दिलाया जाए।कोर्ट ने पाया कि अपील निर्धारित समय से 77 दिन की देरी से परिवारिक अदालत की डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि के बिना दाखिल की गई है। हालांकि, याची ने देरी माफी और प्रतिलिपि दाखिले की छूट प्रदान करने की अर्जी भी अपील संग प्रस्तुत की है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए आठ अगस्त की तारीख नियत करते हुए याची की अफसर पत्नी ज्योति मौर्या को नोटिस जारी कर दिया।

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क्या है पूरा मामला

पीसीएस अफसर बनने के बाद ज्योति मौर्या और उनके पति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आलोक मौर्य के संबंधों में दरार आ गई थी। आलोक ने ज्योति मौर्य पर होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे से संबंध होने का आरोप लगाया था। ज्योति मौर्या ने पति आलोक कुमार मौर्या और उनके परिवार के लोगों पर दहेज उत्पीड़न का धूमनगंज थाने में केस दर्ज करा रखा है। एक बार फिर दोनों ने कोर्ट में हाजिरी माफी की अर्जी लगाई, जिसके बाद सुनवाई टाल दी गई। कहा जा रहा है कि पति आलोक द्वारा शासन से भ्रष्टाचार की शिकायत वापस लेने के बाद दोनों में सुलह हो गई है। हालांकि अभी तक ज्योति मौर्या की तरफ से केस वापस नहीं लिया गया है। 
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