अलीगढ़ के लिए
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मदार गेट इलाके में देह व्यापार बंद कराने का आदेश
0 जनहित याचिका में हाईकोर्ट के आदेश पर उद्धार अधिकारी ने एसएसपी अलीगढ़ को भेजा पत्र
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। अलीगढ़ के मदार गेट इलाके में वर्षों से चल रहे देह व्यापार और नाबालिग लड़कियों की तस्करी को बंद कराने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में मंडलीय उद्धार अधिकारी आगरा मंडल ने एसएसपी अलीगढ़ को पत्र लिखकर कोर्ट के आदेश से अवगत कराते हुए देह व्यापार कराने वालों पर कार्रवाई के लिए कहा है।
हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुनील चौधरी में एक जनहित याचिका दाखिल कर आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, बरेली, कानपुर सहित प्रदेश के तमाम जिलों में अवैध देह व्यापार संचालित किए जाने और इन अड्डों पर नाबालिग लड़कियों की तस्करी कर देह व्यापार में झोंकने की शिकायत की गई है। कोर्ट ने याचिका में वर्णित सभी जिलों में देह व्यापार बंद कराने का आदेश दिया है। अधिवक्ता द्वारा एक संपूरक शपथपत्र दाखिल कर अलीगढ़ के मदार गेट थानाक्षेत्र में भी देह व्यापार और मानव तस्करी होने की शिकायत की है। बताया है कि देह व्यापार के अड्डे चिह्नित हैं पर पुलिस और प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कोर्ट ने देह व्यापार के अड्डों को बंद कराने का आदेश दिया है।